GTET / Gujarat TET : टेट की भी "रेट"
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Gujarat Teacher Eligibility Test News :
सूरत। गुजरात शिक्षा विभाग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमों के बदलाव किया है। इसके तहत टेट (टीचर इलीजीब्लीटी टेस्ट) परीक्षा के अंकों का "मोल" तय किया गया है।
वहीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर जैसी योग्यताओं के भी अलग से अंक निर्घारित किए गए हैं, जो पदोन्नति के दौरान भी लागू होंगे। आम सूचना के तहत बदलाव नियमों को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। गुजरात में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट की अनिवार्यता तय की गई है।
इस हिसाब से नियमों में बदलाव किया गया है। सूची में चित्रकला शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक तथा क्राफ्ट एंड इन्डस्ट्री ट्रेनिंग शिक्षक की योग्यता का माप दंड आंका गया है। वहीं नियुक्ति से लेकर बर्खास्तगी तक के नियमों का उल्लेख भी किया है। नियमों में शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता एवं टेट परीक्षा परिणामों के अंकों को जोड़कर योग्यता तय की जाएगी।
यह रहेगी जोड़-बाकी -
परिवर्तित नियमों के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के उम्मीदवार की स्नातक डिग्री के 10 अंक, पीजी डिग्री के 10, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के 5 अंक और प्रोफेशनल पीजी डिग्री के 5 अंक तय किए गए हैं, जो अधिकतम 30 अंकों तक होंगे। इसी तरह चित्रकला शिक्षक की योग्यता के लिए डिप्लोमा डिग्री के 15 अंक, स्नातक डिग्री के 15 अंक, व्यायाम शिक्षक की योग्यता के लिए एचएसएस के 5 अंक, सी.पी के 5 अंक, डी.पी के 5 अंक, स्नातक डिग्री के 10 अंक और डिप्लोमा के 5 अंक, तथा क्राफ्ट एंड इन्डस्ट्री शिक्षक की योग्यता के लिए एचएससी के 10 अंक, डिप्लोमा के 10 अंक और स्नातक डिग्री के 10 अंक और संगीत शिक्षक की योग्यता के लिए एचएससी के 15 अंक और स्नातक डिग्री के 15 अंक के अनुपात को मिलाकर शैक्षणिक योग्यता के 30 अंकों को मापदण्ड बनाया गया है। वहीं टेट परीक्षा में से उम्मीदवार को 70 अंक प्राप्त करने होंगे। इस आधार पर 70 एवं 30 अंकों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी।
News : Patrika (4.5.12)
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